अगर आप अपने पति से परेशान है और आप अपने पति से तलाक (Pati Se Talak Kaise Le) लेना चाहती है लेकिन आपका पति आपको तलाक नहीं दे रहा है तो आज हम आपको इस पोस्ट के माद्यम से कुछ कानूनी तरीको के बारे में बताएगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पति से आसानी से तलाक ले सकती हो।
आप हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत न्यायालय में तलाक कि अर्जी डाली सकती हो। ज्यादातर मामलो में धारा 13 (HMA) में एक तरफ़ा तलाक लेने में बहुत अधिक समय लग जाता है अगर फिर भी आपका पति आपको परेशान करने के उद्देश्य से तलाक नहीं देता है तो आप नीचे दिए गए इन सब कानूनी तरीको का सहारा ले सकती हो।
सबसे पहले आपको आपके ऊपर हुए अत्याचारों की शिकायत महिला ठाणे पर करनी चाहिए। अगर महिला ठाणे पर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको SP (सुपिरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) को लिखित में आवेदन करना चाहिए।
आपको SP को लिखित शिकायत देते समय पूरी बातो को अच्छे तरीके से अपने शिकायतपत्र में लिखना चाहिए इसके लिए आप किसी वकील की सहायता भी ले सकती हो। अगर SP को शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं होता है तो आपको CrPC 156 (3) के तहत वकील की सहायता से न्यायालय के द्वारा अपनी FIR को दर्ज करवाना चाहिए।
इसके अलावा आप महिला ठाणे (Women Cell) पर भी शिकायत कर सकती हो। इसमें आप 498a IPC ( दहेज प्रताड़ना या क्रूरता ) या फिर अगर आपसे दहेज़ कि मांग कि गयी है तो उसकी भी शिकायत कि जा सकती है।
घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 (DV ACT) का भी केस किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने पति से Crpc कि धारा 125 और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत गुजरा भाते कि मांग कि जा सकती है।
अगर आप इन कानूनी तरीको का प्रयोग करती हो तो आपका पति आपसे परेशान होकर आपको तलाक देने के लिए राजी हो सकता है।
अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकती हो। धन्यवाद् ……
Me to firbhi na du talak mera divorce case hi chalraha hai