बलात्कार के लिए दंड | सजा और जमानत |  Section 376 IPC in Hindi

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धारा 376 IPC बलात्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है जो कि आपको आगे इस पोस्ट में पढ़ने को मिलेगा।

बलात्कार अपने आपमें समाज को शर्मसार करने वाला अपराध है। आज के समाज में जिस किसी पीड़ित महिला या छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार कि दरिदगी होती है उन्हें समाज हिंसक निगाहों से देखता है जो कि अपने आपमें एक चिता जनक बात है।

आज के शिक्षित समाज में इस प्रकार कि घटनाओं का होना एक चिता का विषय है जिसपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। समाज को चाहिए कि उन पीड़ितों का साथ दे और उन्हें न्यायालय से न्याय दिलवाने में उनका संयोग करें।

भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बताया गया है। इसमें शामिल अपराधों को Sexual Offences  ( यौन अपराध ) कि श्रेणी में रखा गया है जो Dhara 375 IPC  से लेकर Dhara 376E IPC तक है।

Table of Contents

Dhara 376 IPC Kya Hai in Hindi  

धारा 376 IPC केवल बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान करता है यहाँ धारा बलात्कार किसे कहते है उसके बारे में नहीं बताती उसके लिए हमें धारा 375 IPC को पढ़ना होगा।

धारा 376 IPC में मुख्य दो उपधारा है।

Dhara 376 (1) IPC in Hindi

धारा 376 IPC कि उपधारा 1 में बलात्कार के दंड (Punishment of Rape) के बारे में बताया गया है लेकिन इसमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इस धारा में दिया गया दंड धारा 376 IPC कि उपधारा 2 में बतायीं गयी परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा मतलब कि धारा 376 IPC कि उपधारा 1 केवल साधारण दंड का प्रावधान करती है लेकिन 376 IPC कि उपधारा 2 में कुछ परिस्थितियाँ बतायी गयी है अगर उन परिस्थिति में अपराध होता है तो उस दंड का प्रावधान उसी के अनुसार दिया जायेगा जो उस उपधारा में बताया गया है।

धारा 376 IPC कि उपधारा 1 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपधारा 2 के मामलों को छोड़कर बलात्कार करेगा वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी भांति के कठोर कारावास से ( इसमें व्यक्ति को साधारण कारावास नहीं दिया जायेगा ) जिसमें कम से कम दस साल का कारावास जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है दण्डित किया जायेगा और इसके साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जायेगा।

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Dhara 376 (2) IPC in Hindi

जो कोई

Dhara 376 (2) (a) IPC in Hindi

अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए-

  1. अपने पुलिस थाने कि सीमाओं के अंदर जिस पुलिस थाने में वह नियुक्त है , या
  2. फिर किसी अन्य पुलिस थाने में , या
  3. फिर ऐसे पुलिस अधिकारी कि हिरासत में या फिर ऐसे पुलिस अधिकारी के पद से नीचे किसी पुलिस अधिकारी कि हिरासत में ,रहते हुए बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (b) IPC in Hindi

अगर कोई लोक सेवक ( Public Servant ) होते  हुए ( सरकारी पद धारण ) ऐसे लोक सेवक कि हिरासत में या फिर ऐसे लोक सेवक से नीचे  का पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक किसी महिला से बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (c) IPC in Hindi

या फिर कोई सशस्त्र सेना का सदस्य होते हुए जिसे केंद्रीय या फिर किसी राज्य कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में नियुक्त किया गया है और वह उसका कोई सदस्य उसी क्षेत्र बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (d) IPC in Hindi

अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे विधि के द्वारा किसी जेल में या फिर किसी ऐसे स्थान के लिए नियुक्त किया गया है जहां पर महिलाओं या फिर बालकों के लिए संस्था द्वारा या फिर संस्था का प्रबंधन का कार्य या फिर संस्था के किसी निवासी से बलात्कार करेगा, या

Dhara 376 (2) (e) IPC in Hindi

या फिर किसी हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी द्वारा उस हॉस्पिटल में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस हॉस्पिटल में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (f) IPC in Hindi

या फिर उस महिला का कोई सगा सम्बन्धी , उसका अध्यापक या रिश्तेदार या फिर उसका संरक्षक या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उस महिला का विधिक रूप से न्यायालय ने प्राधिकारी नियुक्त किया है होते हुए उस महिला के साथ बलात्कार करेगा, या

Dhara 376 (2) (g) IPC in Hindi

या फिर सांप्रदायिकता हिंसा या कट्टरपंथी हिंसा के समय किसी महिला से बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (h) IPC in Hindi

या फिर किसी महिला से वह व्यक्ति यहाँ जानते हुए की वह महिला माँ बनने (गर्भावस्था) के दौर से गुजर रही है उस समय बलात्कार करता है, या

Dhara 376 (2) (i) IPC in Hindi

IPC 376 (2) (i) को 2018 के संशोधन से हटा दिया गया है,

Dhara 376 (2) (j) IPC in Hindi

अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से बलात्कार करता है जो अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं है ये बहुत प्रकार से हो सकता है जैसे वह महिला नशे की हालत में है आदि

Dhara 376 (2) (k) IPC in Hindi

कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उस समय बलात्कार करेगा जब उस महिला पर उस व्यक्ति का नियंत्रण है प्रभाव है तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी होगा 

Dhara 376 (2) (l) IPC in Hindi

या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उस स्थिति में बलात्कार करेगा जब वह महिला दिमागी तोर से या फिर शारीरिक पीड़ा से गुजर रही है, या

Dhara 376 (2) (m) IPC in Hindi

या फिर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करते समय उस महिला को कोई गंभीर शारीरिक हानि पहुंचेगा या उसको विकलांग बनाएगा या फिर कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस महिला के जीवन को संकट उत्पन्न हो जाये; या

Dhara 376 (2) (n) IPC in Hindi

या फिर वह व्यक्ति उसी महिला से बार बार बलात्कार करेगा,

तो वह व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस साल से काम की नहीं होगी जो आजीवन कारावास तक कि हो सकेगी आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के बचे हुए जीवन कि अवधि मानी जायगी इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

Dhara 376 (3) IPC in Hindi

धारा 376 (3) को 2018 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 

इसमें कहा गया है कि अगर कोई ऐसी महिला से रैप करेगा जिसकी आयु 16 साल से कम है तो वह व्यक्ति कठोर कारावास से (कठोर कारावास का मतलब कि कारावास के साथ साथ काम भी करवाया जाएगा) जिसकी अवधि काम से काम 20 साल और जिसको बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है मतलब कि उस व्यक्ति को जो धारा 376 (3) में दोषी पाया जाएगा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक कि सजा हो सकती है। 

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इस उपधारा में आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के बचें हुए जीवन काल से है दण्डित किया जाएगा और इसके साथ जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

इस उपधारा में जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के चिकित्षिक खर्चो और उसका पुर्नवास को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा और वह जुर्माने कि रकम पीड़िता को दी जायगी।

Section 376A IPC in Hindi-धारा 376A कब लगती है?

इस उपधारा में कहा गया है कि अगर कोई धारा 376 कि उपधारा 1 या उपधारा 2 में से कोई दण्डनीय अपराध करता है और उस अपराध के दौरान उस महिला कि मृत्यु हो जाती है या फिर वह महिला उस अपराध के कारण विकृत चित्त (unsound mind) यानि कि वह अपनी सोचने और समझने कि सकती को खो देती है तो उस स्थिति में धारा 376 क का अपराध बनता है।

Section 376A IPC punishment

वह व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 साल से काम कि नहीं होगी और वह आजीवन कारावास तक कि भी हो सकेगी आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के बचें हुए जीवन से है या उस व्यक्ति को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इस धारा में ये बात याद रखने योग्य है कि इसमें जुर्माने का प्रावधान नहीं दिया गया है। 

Section 376AB IPC in Hindi धारा 376AB कब लगती है?

धारा 376 (AB) को 2018 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इस उपधारा में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से काम उम्र कि किसी स्री से बलात्कार करेगा तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है।

Section 376AB IPC punishment

वह व्यक्ति कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 साल से लेकर आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक कि हो सकेगी (आजीवन कारावास का मतलब उस व्यक्ति के बचें हुए जीवन काल से है) और जुर्माने से या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है।

इस उपधारा में जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के चिकित्षिक खर्चो और उसका पुर्नवास को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा और वह जुर्माने कि रकम पीड़िता को दी जायगी।

Section 376 B IPC in Hindi धारा 376 b क्या है?

धारा 376 कि उपधारा 376 ख में कहा गया है कि अगर कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन (बलात्कार) करेगा लेकिन वह उस समय करता है जब अधिकारिकता रखने वाले न्यायालय ने तलाक कि अर्जी स्वीकार करने के बाद न्यायालय द्वारा उन दोनों को धारा 10 न्यायिक पृथक्करण जो हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अलग रहने का निर्देश दिया जाता है उस समय वह व्यक्ति अपनी पत्नी कि इच्छा के विरुद्ध उसके साथ मैथुन करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है।

376 B IPC punishment

वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से (साधारण या कठोर) जिसकी अवधि 2 साल से काम कि नहीं होगी और 7 साल तक कि हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

Explanation

इस धारा में शब्द मैथुन का अर्थ धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में परिभाषित किसी भी कार्य से है। 

Section 376 C IPC in Hindi | धारा 376 C क्या है?

धारा 376 ग में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्राधिकार रखता है मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को किसी महिला कि जिम्मेदारी मिली हुई है |

जैसे कि कोई सरकारी करमचारि होते हुए या फिर जेल का कोई अधिकारी जिसको कि उन महिलाओ और बच्चो कि देखभाल करने कि जिम्मेदारी प्राप्त है या फिर हॉस्पिटल के अधिकारी या फिर हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी द्व्रारा ऐसी कोई महिला जो उसकी अभिरक्षा में है या फिर भारसाधक के अधीन है इस फिर उस जगह उपस्थित है |

उसके साथ मैथुन करता है जो बलात्कार कि परिभाषा में नहीं आता वह व्यक्ति दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास (साधारण या कठोर)  जिसकी अवधि काम से काम 5 साल से 10 साल तक कि हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

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Section 376 D IPC in Hindi | 376 D धारा क्या है?

धारा 376 घ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के बारे में सजा का प्रावधान करता है।  

इस उपधारा में कहा गया है जहा किसी महिला से एक या एक से अधिक व्यक्तियो द्वारा ( इसका मतलब कि एक व्यक्ति भी सामूहिक बलात्कार का दोषी हो सकता है ) एक समहू बनाकर या सामान्य आशय (धारा 34) के रूप में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है तो उन सब व्यक्तियो के बारे में यहाँ समझा जाएगा कि उन सभी व्यक्तियो में बलात्कार किया है |

376 D IPC punishment गैंग रेप के लिए सजा?

जो व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 साल से कम कि नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक कि हो सकेगी (आजीवन कारावास बचें हुए जीवन से है) दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

इस उपधारा में जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के चिकित्षिक खर्चो और उसका पुर्नवास को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा और वह जुर्माने कि रकम पीड़िता को दी जायगी।

Section 376 DA IPC in Hindi

धारा 376 घक यह धारा 2018 के अधिनियम द्वारा जोड़ी गयी है। ये धारा भी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर कोई सोलह साल से कम किसी स्री से एक या अधिक व्यक्तियो के द्वारा सामान्य आशय (धारा 34) के अनुसार कार्य करते हुए बलात्कार करते है तो उन सभी व्यक्तियो में से प्रतेक के बारे में यहाँ समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है। 

इसमें सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास (आजीवन कारावास बचें हुए जीवन से है) और इसके साथ ही साथ जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।  इस उपधारा में जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के चिकित्षिक खर्चो और उसका पुर्नवास को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा और वह जुर्माने कि रकम पीड़िता को दी जायगी।

Section 376 DB IPC in Hindi

धारा 376 घख ये धारा भी सामूहिक बलात्कार से संबंधित है लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर कोई बारह साल से कम किसी स्री से एक या अधिक व्यक्तियो के द्वारा सामान्य आशय (धारा 34) के अनुसार कार्य करते हुए बलात्कार करते है तो उन सभी व्यक्तियो में से प्रतेक के बारे में यहाँ समझा जाएगा कि उसने बलात्कार किया है। 

इसमें सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास (आजीवन कारावास बचें हुए जीवन से है) और इसके साथ ही साथ जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा या फिर मृत्यु दंड से भी दण्डित किया जा सकता है।  

इस उपधारा में जो जुर्माना लगाया जाएगा वह पीड़िता के चिकित्षिक खर्चो और उसका पुर्नवास को ध्यान में रखकर लगाया जाएगा और वह जुर्माने कि रकम पीड़िता को दी जायगी।

Section 376 E IPC in Hindi

धारा 376 ड कहती है अगर कोई व्यक्ति धारा 376 या धारा 376क या धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख के अंतर्गत पहले कभी भी दोष सिद्धि हो चूका है और अब फिर दुबारा से इन किसी भी धाराओं में दुबारा से दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में उसे आजीवन कारावास से (आजीवन कारावास बचें हुए जीवन से है) या उसको मृत्यु दंड से भी दण्डित किया जा सकता है।  

ये धारा उसी अपराधी को जो पहले इन किसी भी धाराओं में अपराध के लिए दोषी हो चूका है उसको दोबारा अपराध करने के लिए अधिक सजा का प्रावधान करती है। इसके साथ ही साथ इसको धारा 75 IPC के साथ भी पढ़ा जा सकता है।

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आईपीसी की धारा 376 क्या है?

आईपीसी की धारा 376 बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है जो भारतीय दंड सहित की धारा 375 में परिभाषित किया गया है। 

धारा 375 और 376 में क्या अंतर है?

आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गयी है वही धारा 376 में धारा 375 में परिभाषित अपराध की सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब कि धारा 376 में बलात्कार कि सजा का प्रावधान किया गया है।

376 में कितने साल की सजा होती है? 376 IPC Punishment (Saja)

आईपीसी की धारा 376 में ( धारा 376क से लेकर धारा 376ड ) अनेक प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है जिसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। धारा 376 में कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है।

दुष्कर्म करने पर कौन सी धारा लगती है?

दुष्कर्म करने पर भारतीय दंड सहित कि धारा 376 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (FIR) कि जाती है और अपराध को धारा 376 के अनुसार ( धारा 376क से लेकर धारा 376ड ) जिस भी उपधारा में उसका अपराध आएगा उसकी के अनुसार उसको सजा दी जायगी।

376(2)(n) IPC Bailable or not

धारा 376(2)(n) एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है।  

376 में कितने दिन में जमानत हो जाती है? 376 IPC Bailable or Not

आईपीसी की धारा 376 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध कि श्रेणी में आती है इसका मतलब कि धारा 376 में जमानत पर अभियुक्त को नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ एक गैर जमानतीय अपराध है इसमें अभियुक्त जमानत कि मांग नहीं कर सकता।

376 की जांच कैसे होती है? रेप केस की जांच कैसे की जाती है?

जब कभी किसी महिला के साथ बलात्कार जेसा शर्मनाक कार्य किया जाता है तो उस स्थिति में जितना जल्दी हो सके FIR और किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल में सरकारी महिला डॉक्टर से जांच करवानी आवयशक है इसके लिए अधिकतम समय कि अवधि 24 घंटे है इसके अंदर ही जांच करवा लेनी चाहिए ताकि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का संध्या (शक) उत्पन्न न हो।

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