सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्या ट्रैफिक पुलिस को बाइक या गाड़ी कि चाबी निकलने का अधिकार (Kya Traffic Police ko Bike ya Car ki Chabi Nikalne ka Adhikar Hota Hai ya Nahi) होता है या नहीं |
इस बात का सही जवाब है कि ट्रैफिक पुलिस को कार या बाइक कि चाबी निकलने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है।
जैसी कि आपको सबको पता है कि भारत में ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कार्य सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करवाना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है लेकिन कई बार वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस की मनमानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब कोई अधिकारी बिना किसी कानूनी आधार के गाड़ी की चाबी निकाल लेता है।
ऐसे में कुछ मुख्य सवाल उठते हैं कि
- क्या ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का कानूनी अधिकार है?
- अगर ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती चाबी निकाल ले तो आपको क्या करना चाहिए?
- पुलिस के गलत व्यवहार के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं?
आज हम आपको इस ब्लॉग पोस्ट में इन सब सवालों के जवाब देंगे ताकि आपको भविष्य में इस तरह कि समस्या का सामना न करना पड़े।
चलिए सबसे पहले जानते है कि
क्या ट्रैफिक पुलिस वाहन की चाबी निकाल सकती है?
जिसे कि मेने आपको इस पोस्ट के शुरुआत में ही बता दिया था कि ट्रैफिक पुलिस को बाइक या कार कि चाबी निकलने का अधिकार नहीं है लेकिन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ट्रैफिक पुलिस को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी भी कानून में उन्हें वाहन की चाबी निकालने का स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं दिया गया है।
जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 207 में ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त करने का अधिकार दिया गया है यदि गाड़ी चालक के पास वैध दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस आदि) न हों।
हालांकि, इस धारा में गाड़ी की चाबी निकालने का कोई भी किसी भी प्रकार का जीकर नहीं किया गया है।
हमारे देश कि भारतीय न्यायपालिका ने भी अपने बहुत से फैसलों में इस बात कि पुष्टि कि है कि ट्रैफिक पुलिस को चाबी निकलने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए अब हम आपको कुछ इसी प्रकार के फैसलों के बारे में बताते है।
केरल हाई कोर्ट (Saji Mon Vs. State of Kerala, 2019)
कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को वाहन रोकने और चालान जारी करने का अधिकार है, लेकिन गाड़ी की चाबी निकालना गैरकानूनी है।
यदि वाहन जब्त करना हो, तो सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।
बॉम्बे हाई कोर्ट (Sudhir Madan Vs. State of Maharashtra, 2022)
कोर्ट ने कहा कि वाहन की चाबी निकालकर चालक को सड़क पर असहाय छोड़ना अनुचित और गैरकानूनी है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस को केवल वैध चालान काटने और दस्तावेज चेक करने का अधिकार है, न कि चाबी जब्त करने का।
हम आपको ये बताना चाहते है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी की चाबी जबरदस्ती निकालता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत अवैध हिरासत और शक्ति का दुरुपयोग माना जा सकता है। चलिए अब हम आपको इससे सम्बन्धित कुछ कानूनी धाराओं के बारे में बताते है।
- BNS धारा 199 (पूर्व में IPC धारा 166A) – किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है।
- BNS धारा 126(2) (पूर्व में IPC धारा 341) – किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से रोकना अपराध है।
- BNS धारा 308(1) (पूर्व में IPC धारा 383) – जबरदस्ती चाबी लेने को जबरन वसूली (Extortion) के रूप में भी देखा जा सकता है।
सवाल अब ये आता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी कि चाबी निकल ली तो आपको क्या करना चाहिए ?
ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी कि चाबी निकल ली तो आपको क्या करना चाहिए ?
- ट्रैफिक पुलिस से कानूनी धारा के बारे मे पूछें
सबसे पहले आप शांत रहें और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से शांतिपूर्ण पूछे “सर, किस धारा के तहत आप मेरी गाड़ी की चाबी निकाल रहे हैं?” अगर अधिकारी आपको जवाब नहीं देता या बहस करने लगता है, तो शांति बनाए रखना है। कोई बात नहीं अगर वो आपको इस बारे मे कोई जानकारी नहीं दे रहा है।
- चालान की मांग करें
अगर आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है, तो आपका चालान काटा जाना चाहिए, न कि गाड़ी की चाबी जब्त मतलब सीज़ (Seizure) की जानी चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस के पास एक इलेक्ट्रॉनिक चालान मशीन होती है, जिससे वह जुर्माने की रसीद तुरंत दे सकती है।
आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चालान का पेमेंट करते समय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से ऑनलाइन चालान कि पर्ची लेनी चाहिए अगर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपको चालान कि पर्ची नहीं देता है तो आपको उनसे कोर्ट चालान करने के लिए कहे इसमें आपको चालान कोर्ट मे भरना होगा |
कोर्ट चालान होने के बाद आपको उस ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को किसी भी प्रकार का भुगतान करने की जरुरत नहीं है।
या अगर पुलिस अधिकारी आपसे पैसे लेकर चालान कि या पेमेंट जो उसने आपसे ली है उसकी रशीद नहीं देता है तो आपको उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ Central Vigilance Commission मे कंप्लेंट करनी चाहिए और आप कोशिश करे कि पेमेंट हमेशा ऑनलाइन मोड से करे ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके।
- सीनियर अधिकारी से संपर्क करें
अगर ट्रैफिक पुलिस जबरदस्ती चाबी निकाल लेती है, तो आप ट्रैफिक एसपी (Superintendent of Police) या डीसीपी (Deputy Commissioner of Police) से शिकायत कर सकते हैं। कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध होते हैं।
- मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें
अगर संभव हो, तो पूरी घटना की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें। भारतीय कानून के अनुसार, अगर आप खुद किसी विवाद का हिस्सा हैं या कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबूत के तौर पर प्रस्तुत की जा सकती है।
- कानूनी कार्रवाई करें
अगर इन सबसे जो हमने आपको जानकारी दी है इन से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप उस ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग या लोकायुक्त में शिकायत कर सकते हैं। आप BNS धारा 199 के तहत संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
1. क्या मैं ट्रैफिक पुलिस को चाबी देने से मना कर सकता हूँ?
हाँ क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को कानूनी रूप से गाड़ी की चाबी लेने का अधिकार नहीं है। अगर वे जबरदस्ती करें, तो BNS धारा 199 के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें।
2. क्या पुलिस मेरी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर सकती है?
नहीं पुलिस को आपकी निजी रिकॉर्डिंग डिलीट करने का कोई अधिकार नहीं है।
अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है, तो आप BNS धारा 238 (पूर्व में IPC धारा 201 – सबूत नष्ट करना) के तहत शिकायत कर सकते हैं।
निष्कर्ष: अगर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी जबरदस्ती लेती है, आपका ये कानूनी अधिकार है कि आप उस ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कानूनी करवाई कर सकते है।
अपने अधिकारों की जानकारी रखें और गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं। धन्यवाद ……